opposition news ग्रेटर नोएडा (20 मई,2024) अधिसूचित एरिया में अवैध निर्माण करने वालों पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कार्रवाई और तेज कर दी है। प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया के साथ ही डूब क्षेत्र में भी अवैध निर्माण करने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से करीब 350 लोगों को अवैध निर्माण को तत्काल हटाने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिसमें । ऐसा न करने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।
ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में प्राधिकरण की अनुमति के बगैर निर्माण नहीं किया जा सकता लेकिन कुछ लोग कालोनाइजरों के झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई को फंसा रहे हैं। अवैध कालोनियों में जमीन खरीदकर घर बनाने की कोशिश करते हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अभियान चलाकर निर्माण तोड़ने के निर्देश दिए हैं। ध्वस्तीकरण से पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माण करने वाले 350 लोगों को धारा 10 के अंतर्गत नोटिस जारी की है। इनमें हिंडन किनारे डूब क्षेत्र में हैबतपुर की जमीन पर अवैध निर्माण करने वाले भी शामिल हैं। शेष नोटिसें सुनपुरा गांव की हैं। इससे पहले भी कई गांवों में अवैध निर्माण करने पर प्राधिकरण की तरफ से नोटिसें जारी कर कार्रवाई की गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग ने साफ किया है अधिसूचित एरिया में किसी को भी निर्माण करने की अनुमति नहीं है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।