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ghaziabad news गाजियाबाद में 7 की हत्या के मुजरिम को सजा ए मौत

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-कारोबारी के परिवार के सात सदस्यों को जघन्य हत्या करने वाले को फांसी की सजा
-पीड़ित परिवार का पूर्व कार चालक था आरोपी
ग़ाज़ियाबाद (1 अगस्त 2022)- 9 साल पहले व्यापारी के परिवार के 7 लोगों की हत्या के मुजरिम राहुल वर्मा को गाजियाबाद के एक अदालत में फांसी सजा सुना दी है। कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती में 9 वर्ष पहले एक ही परिवार के सात सदस्यों की सामूहिक हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 12 निर्मल चंद्र सेमवाल की अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। फैसले में अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी राहुल वर्मा को फांसी की सजा सुनाई। इस मामले में अदालत ने आरोपी को शनिवार को दोषी करार दिया था। राहुल पीड़ित परिवार का पुराना ड्राइवर था और इस मामले का एकमात्र मुख्य आरोपी था। उधर मृतक कारोबारी सतीश गोयल के दामाद सचिन ने अदालत के फैसले पर संतोष जताया है।
कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती इलाके में 22 मई 2013 को एक कारोबारी के पूरे परिवार की सनसनीखेज तरीके से सामूहिक हत्या कर दी गयी थी। इस दिल दहलाने वाले हत्याकांड में सात लोगों की हत्या की गई थी। मरने वालों में खलचूरी का व्यापार करने वाले सतीश गोयल,उनकी पत्नी मंजू गोयल, बेटा सचिन गोयल ,सचिन गोयल की पत्नी रेखा गोयल के अलावा सचिन के 3 बच्चे हनी गोयल, अमन गोयल और मेघा गोयल शामिल थे।
कुछ दिन बाद पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए सतीश गोयल के पुराने ड्राइवर राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया था। राहुल वर्मा पूर्व में इस परिवार का ड्राइवर रह चुका था और वह नशे का आदी था। पुलिस का कहना था कि राहुल को रुपयों की जरूरत थी।जिसके लिए वह चोरी करने के लिए इनके घर में घुसा था। लेकिन उसी दौरान तीन मंजिला इस मकान में एक हर मंजिल पर  किसी न ने उसको देख लिया। जिसके चलते उसने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश -12 की अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में अभियोजन की तरफ से 28 और मृतक की तरफ से दो गवाहों के बयान कराए गए । पूरे मामले की सुनवाई के बाद सोमवार को अदालत ने सजा पर सुनवाई के बाद राहुल वर्मा को फांसी की सजा सुनाई।
पीड़ित परिवार के अधिवकेक्ता देवराज सिंह ने बताया कि अदालत ने राहुल को आईपीसी की धारा302 मे  फाँसी की सजा  50 हजार जुर्माना सुनाई। इसके अलावा 394  सजा 10 साल 30 हजारके जुर्माना,  411 सजा 3 साल 10 हजार जुर्माना आर्म्स एक्ट में  3 साल की सजा 10 जुर्माना  की सजा सुनाई।

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आज़ाद ख़ालिद टीवी जर्नलिस्ट हैं, सहारा समय, इंडिया टीवी, वॉयस ऑफ इंडिया, इंडिया न्यूज़ सहित कई नेश्नल न्यूज़ चैनलों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। Read more

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