गाजियाबाद (21 दिसंबर 2022) ऋण की अदायगी निर्धारित अवधि में न कर पाने वाले लोगों के लिए सुनहरा अवसर।
जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) गाजियाबाद दिग्विजय सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एंव विकास निगम लि0 गाजियाबाद से जिन व्यक्तियों ने निगम की विभिन्न योजनाओं यथा पं दीन दयाल उपाध्याय स्वः रोजगार योजना, स्वच्छकार विमुक्ति एंव पुनर्वासन योजना तथा अनुविनि योजनाओं में ऋण प्राप्त किया है तथा ऋण की अदायगी निर्धारित अवधि में नही की है, उन्हें एक मुश्त धनराशि जमा करने पर दण्ड ब्याज एंव चकवृद्धि ब्याज माफ कर देय ऋण पर मात्र 03 वर्षों का साधारण ब्याज लेकर उन्हें ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया जायेगा और शेष वर्षों का कोई ब्याज नही लिया जायेगा। उन्होंने आह्वान किया कि इस योजना से सम्बन्धित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए उन पर देय धन की वसूली 30-06-2023 तक जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) कार्यालय 206, विकास भवन, कलैक्ट्रेंट राजनगर गाजियाबाद अथवा सम्बन्धित विकास खण्ड में तैनात सहायक विकास अधिकारी (स क) से सम्पर्क कर एक मुश्त समाधान (ओटीएस) योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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