opposition news गाजियाबाद(13जून,2024) दिव्यांगजनों को आर्थिक रुप से सशक्त बनाने के लिए सरकार कर रही है वित्तीय सहायता।
जिसके तहत दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के संचालित दुकान निर्माण/संचालन योजनान्तर्गत प्रति लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में 10,000.00 (दस हजार) मात्र की धनराशि दी जाएगी, जिसमें रु 7500.00 की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रु 2500.00 की धनराशि अनुदान के रूप में
सभी इच्छुक/पात्रता रखने वाले दिव्यांगजन अपना आवेदन पत्र निम्न अभिलेखों के साथ वेबसाइट http://divyangjandukan. Upsdc. gov.in पर आनलाइन आवेदन कर स्वप्रमाणित कर हार्ड कापी इन सलंग्नको के साथ कार्यालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग विकास भवन राजनगर, गाजियाबाद कमरा नं.-132 में जमा कर सकते है। इस योजना का लाभ लेने के लिए जरुरी है कि-
1-दिव्यांग आवेदक की दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो हो।
2-दिव्यांग का आयु प्रमाण पत्र, जिसमें जन्म तिथि का अंकन (18 वर्ष से कम व 60 से अधिक न) हो।
3-दिव्यांग व्यक्ति की न्यूनतम दिव्यांगत्ता 40 प्रतिशत दिव्यांग प्रमाण- पत्र हो।
4-दिव्यांग व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो।
5-दिव्यांग व्यक्ति का अपने किसी नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक का खाता हो।
6-दिव्यांग व्यक्ति का आधार कार्ड, जाति व निवास प्रमाण- पत्र हो।
7-जो किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामलों मे सजा न पाए हो तथा जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो।
8-राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित बैंक खाता पासबुक।
9-आधार कार्ड की छाया प्रति व 1 गारन्टर
अधिक जानकारी के लिए इस पते पर किसी भी कार्यदिवस में संम्पर्क कर सकते है।