
गाजियाबाद(12 नवंबर 2019)- प्रदूषण को लेकर नगर निगम गाजियाबाद सख्त रुख अपना रहा है। मंगलवार को साइट 4 स्थित पेरागोन एलमुनियम कंपनी से उत्सर्जित कूड़ा जलाने पर 75 हजार का जुर्माना ठोका है। इस संबंध में नगर निगम में कंपनी को यह भी आदेश दिया है कि वह जुर्माने की रकम 6 दिन के अंदर जमा करा दें वरना उसे पांच हजार रूपये प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त जुर्माना जमा करना होगा।
इस बारे में नगर आयुक्त दिनेश चंद्र का कहना है कि मंगलवार को उन्हें फोन पर लोगों ने बताया कि साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र साईट 4 में एक कंपनी से उत्सर्जित कूड़े को आग लगा दी गई है जिस कारण पूरे क्षेत्र में प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है। नगर आयुक्त ने वसुंधरा जोन के प्रभारी सुनील राय को तत्काल मौके पर भेजा । सुनील राय ने जाकर देखा तो कूड़े में आग लगी हुई थी और प्रदूषण फैल रहा था उन्हें तत्काल कूड़े को आग लगाने वाली कंपनी पेरागोन एलमुनियम पर 75 हजार रूपये का जुर्माना किया और कहा कि 6 दिन के अंदर यह जुर्माना जमा नहीं किया गया तो पांच हजार रूपये प्रतिदिन के हिसाब से कंपनी को नगर निगम में जमा कराने होंगे।