लखनऊ ( 2मार्च 2016)-मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लागू किये जाने की औपचारिक शुरूआत की। उन्होंने 15 लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित कर अधिनियम के क्रियान्वयन की विधिवत शुरुआत की। लाभार्थियों में सामान्य, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि सस्ते दरों पर गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाला यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम अब पूरे प्रदेश में लागू हो गया है।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अपने 5, कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में अन्त्योदय अन्न योजना के 3 तथा पात्र गृहस्थी के 12 लाभार्थियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत खाद्यान्न से लाभान्वित किया। उन्होंने गरीबों को सस्ते दर पर खाद्यान्न मुहैया कराने वाले इस अधिनियम का क्रियान्वयन पूरी गम्भीरता से किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 05 किलोग्राम खाद्यान्न, दो रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं तथा तीन रुपए प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध कराया जाएगा।