लखनऊ (19 दिसंबर2015)-प्रदेश सरकार ने पर्यावरण और जन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के दृष्टिगत लोक हित में प्रदेश में सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग्स के विनिर्माण, आयात, विक्रय, भण्डारण, ढुलाई इत्यादि को प्रतिबन्धित किए जाने का फैसला किया है।
इसके तहत किसी दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता, फेरी वालों या रेहड़ी वालों (जिसमें सभी प्रकार के हाथ से ढकेलने वाले ठेले शामिल हैं, जो सभी प्रकार की वस्तुओं को बेचने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं) सहित कोई भी व्यक्ति किसी खाद्य पदार्थ या अखाद्य सामान या सामग्री/वस्तु के भण्डारण या वितरण के लिए किसी प्रकार की प्लास्टिक थैलियों का विक्रय या भण्डारण या प्रयोग नहीं करेगा।
इसके तहत किसी पुस्तक, जिसमें पत्रिका और निमंत्रण पत्र और स्वागत पत्र शामिल हैं, को बांधने या ढकने के लिए किसी प्रकार के प्लास्टिक कवर या प्लास्टिक शीट या प्लास्टिक फिल्म या प्लास्टिक ट्यूब का प्रयोग नहीं करेगा।