नई दिल्ली (15 सितंबर 2015। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के लिए राहत की खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। फिलहाल सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी टल गई है।
दिल्लीब के पूर्व कानून मंत्री और आप विधायक सोमनाथ भारती ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से घरेलू हिंसा और हत्या का प्रयास करने के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सुरक्षा मांगी। सोमनाथ ने अग्रिम जमानत के लिए दिल्लीा हाईकोर्ट में एक अर्जी दी थी थी जिसपर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
काबिले गौर है कि सोमनाथ भारती अग्रिम जमानत अर्जी द्वारका की सेशन कोर्ट ने सोमवार को ही खारिज कर दी थी। इसके साथ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। इसके बाद पुलिस की टीमें सोमनाथ भारती को गिरफ्तार करने के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई।
आपको बता दे कि पिछले हफ्ते दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ उनकी पत्नी की लिपिका मित्रा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। लिपिका ने सोमनाथ भारती पर घरेलू हिंसा और मेंटल टॉर्चर के आरोप लगाए थे ।
भारती के खिलाफ दिल्ली के द्वारका नॉर्थ के थाने में बुधवार को आईपीसी की धारा 307 (हत्या की कोशिश) और 498 (ए) (साथी के साथ क्रूरता) और 323 (जानबूझकर नुकसान पहुंचाने) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी ।