gda news गाजियाबाद(1 मार्च2025)सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना के अधिकार नियमावली 2015 के तहत मिली आरटीआई से संबंधित प्रार्थना पत्रों के गुणवत्तापूर्वक निस्तारण के लिए जीडीए सभागार में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। इस कार्यशाला में राजेश मेहतानी (रिटायर्ड डायरेक्टर)सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड ट्रेनिंग .यूपी हाउसिंग एण्ड डेवलपमेंट बोर्ड, लखनऊ के कार्यशाला में अधिकारी/कर्मचारियों को पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया। कार्यशाला में अधिकारियों/कर्मचारियों को आरटीआई के तहत मिले प्रार्थना पत्रों का समय अंतर्गत निस्तारण कर आवेदक को सूचना मुहैया कराए जाने के बारे में बताया गया। कार्यशाला में राजेश मेहतानी ने यह भी बताया गया कि वर्तमान समय मे अधिकांश लोग आरटीआई को हथियार के रूप मे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे मे आपको अधिनियम और नियमावली के तहत विहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने की जरुरत हैं। अधिनियम व नियमावली में स्पष्ट प्रावधान हैं कि किन सूचनाओं को दिया जा सकता हैं, कौन सी सूचनाएं प्रकरण में आच्छादित नहीं हैं। मेहतानी ने कार्यशाला में माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के पारित आदेशों का उल्लेख करते हुए अत्यन्त सरल भाषा में लोगो को आरटीआई की आवश्यकता एवं उसके निस्तारण की पद्धति से रुबरु कराया गया।
कार्यशाला मे सचिव राजेश कुमार सिंह,अपर सचिव पीके सिंह,विशेष कार्याधिकारी गुंजा सिंह, कनिका कौशिक समेतवित्त नियंत्रक, मुख्य अभियंता, , संयुक्त सचिव ,अधिशासी अभियन्ता गण, सहायक अभियन्ता गण, विधि अधिकारी के साथ प्राधिकरण के समस्त अनुभागों के लिपिक गण मौजूद थे।