ghaziabad news गाजियाबाद(30 जनवरी 2025) रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह का दिल्ली में सरकारी आवास खाली कराए जाने के विरोध में वर्ष 2014 में हुए हंगामे के आरोपी बागपत विधायक योगेश धामा और भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत समेत कई रालोद नेताओं ने गुरुवार को एमपी -एमएलए अदालत में आत्मसमपर्ण कर दिया। अदालत ने सभी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
इस मामले में कुछ दिन पहले ही कोर्ट से 16 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 18 सितंबर 2014 को रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह की दिल्ली में कोठी ख़ाली कराने के विरोध में मुरादनगर सोनिया विहार रेगुलेटर पर रालोद व किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं व जाट समाज के लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। जिसमें पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज व आंसू गैस के गोले छोड़े गए व रबर बुलेट का भी प्रयोग प्रदर्शनकारियों पर किया गया था।
इस मामले में पुलिस ने 36 नामज़द नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा करीब पांच हज़ार अज्ञात लोगों के विरूद्ध पुलिस पर जानलेवा हमला, आगजनी, तोड़फोड़, सरकारी कार्य में बाधा डालने, बंधक बनाए जाने, बलवा करने और सरकारी संपति को नुक़सान पहुंचाने जैसी गंभीर धाराओं में मुक़दमा दर्ज किया था। इस मामले में गुरुवार को बागपत विधायक यागेश धामा, भाकियू नेता राकेश टिकैत, पूर्व मंत्री दलवीर सिंह, मोदीनगर के पूर्व विधायक सुदेश शर्मा, पूर्व विधायक वीर पाल सिंह राठी , पूर्व विधायक भगवती प्रसाद सहित दो अन्य आरोपियों ने एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया। न्यायाधीश निशांत मान की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपियों की जमानत स्वीकार कर ली है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजय वीर चौधरी ने बहस की।