ghaziabad news गाजियाबाद(4फरवरी 2023) सी एंड डी वेस्ट का नियम अनुसार निस्तारण ना करने पर गाजियाबाद नगर निगम ने साहिबाबाद औद्योगिक स्थित क्षेत्र स्थित शिवा ऑटो शोरूम समेत कई संस्थानों के खिलाफ पुलिस में एफ आई आर दर्ज कराई है
नगर निगम के मुख्य अभियंता एनके चौधरी ने बताया कि यह एफ आर एनवायरमेंट एक्ट पर्यावरण( संरक्षण ) अधिनियम 1986 की धारा 15 के अंतर्गत दर्ज कराई गई है। साथ ही लोगों से नगर आयुक्त डॉ नितिन गॉड में लोगों से अपील की है कि वह लोग c&d waste का निस्तारण 10 ग्राम इसे प्लांट पर कराएं यदि कोई लापरवाही बरते का तो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।
एनके चौधरी ने बताया कि सी एंड डी वेस्ट का निस्तारण ना किए जाने पर सिटी ज़ोन अंतर्गत तीन अन्य संस्थानों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है।जिसमें सोनू हापुड़ रोड पुल के नीचे अपार्टमेंट में दीपक मेडिकल स्टोर के सामने मालीवाड़ा द्वारा सड़क के किनारे डाले गए मलबे को न हटाए जाने, आईजी अरोड़ा सेकंड 46 नेहरू नगर गाजियाबाद ने सड़क के किनारे डाले गए निर्माण मलबे को न हटाए जाने और डीपी शर्मा सेकंड नेहरू नगर गाजियाबाद सड़क के किनारे डाले गए निर्माण कार्यों से उत्सर्जित मलबे को न हटाए जाने पर एफआईआर कराई गई।
नगर आयुक्त ने कहा कि निर्माण कार्य से उत्सर्जित होने वाला मलबा ना केवल शहर की सुंदरता को छिन्न-भिन्न कर रहा है बल्कि इससे बढ़ने वाला प्रदूषण शहर निवासियों के स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डाल रहा है। अपील की है कि सी एंड डी वेस्ट का निस्तारण नियम अनुसार करें। नंद ग्राम रेत मंडी के प्लांट पर इसका निस्तारण कराएं।
#nagarayukt #drnitingour #c&dwaste #oppositionnews