गाजियाबाद (19 नवंबर 2015) पूरे देश में एक साथ 12 दिसंबर को जिला न्यायालय से लेकर तहसील स्तर तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न वाद का निस्तारण मौके पर ही किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद के सचिव विकास श्रीवास्तव ने बताया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के राजस्व वाद, चकबन्दी वाद, स्टाम्प वाद, मनरेगा, शमनीय दाण्डिक वाद, 138-एनआईएक्ट के वाद, मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर के वाद, वैवाहिक/तलाक के वाद, 125 भरण पोषण के वाद, लेबर विवाद, भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी वाद, सिविल वाद , बैंक वसूली वाद, विद्युत, जलकल के वाद, बिक्री कर, आयकर, वन विभाग के वाद, सर्विस से सम्बन्धित वाद, रेलवे क्लेम के वाद आदि को निस्तारण के लिए रखा जायेगा। उन्होंने बताया कि ऐसे वादकारी जिनके विवाद विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं वे भी 12 दिसंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने विवादों को नियत करवाकर निस्तारित करा सकते हैं।