लखनऊ(4अगस्त2015)- उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्त हाफिज़ उस्मान सूचना न देने वाले अधिकारियों पर नियमानुसार कार्रवाई करने से नहीं चूक रहे हैं। मुरादाबाद के कई कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार निर्धारित समायवधि में सूचना न देने और सुनवाई के लिए बुलाने के बावजूद आयोग के समक्ष उपस्थित न होने पर आयोग ने सख्त क़दम उठाए हैं।
इस मामले में सूचना आयुक्त हाफिज़ उस्मान ने मुरादाबाद के नलकूप विभाग के अधिशासी अभियंता, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, खंड विकास अधिकारी टांडा, प्रधानाचार्य गतलबपुर कृषक उपकारक इंटर कालिज, ग्राम पंचायत अधिकारी ढीकरी, अधिशासी अभियंता विधुत वितरण विभाग, ग्राम पंचायत अधिकारी सहदौली, खंड विकास अधिकारी कुंदरकी, चिंरजी लाल चंपा देवी सरस्वती विधा मंदिर गझोली, और मुरादाबाद के ही चंदनपुर, उदावला और गजरौला सैदा के ग्राम पंचायत अधिकारियों पर 25 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है। सूबे में सूचना के अधिकार का अधिनियम 2005 के अनुपालन के संबध में हाफिज़ उस्मान का कहना है कि इस मामले में कोई भी हीला हवाली और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अधिनियम के नियमानुसार यदि कोई अधिकारी अनुपालन नहीं करता है तो अधिनियम में मौजूद प्रावधानों के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।