गाजियाबाद(20अगस्त2015)- मोदीनगर के पुलिस क्षेत्राधिकारी व उनके हमराह पर सीबीआई की महिला कांस्टेबल के साथ रेप की कोशिश के मामले पर पीडिता द्वारा दाखिल की गई याचिका पर अदालत ने 21 अगस्त को पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पीडिता के अधिवक्ता परमेंद्र कुमार ने बुधवार को अदालत में एक याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मामले में पुलिस आरोपियों के साथ हमदर्दी अपना रही है। उन्होंने कहा कि पीडिता ने आरोप लगाया है कि सीओ व उनके हमराह ने उसके साथ हरसंभव दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। जिसकी रिपोर्ट आइपीसी की धारा 376,511 में दर्ज की जानी चाहिए। लेकिन पुलिस ने इसकी रिपोर्ट हल्की धाराओं में दर्ज की है। आरोप लगाया गया है कि आरोपियों के विभागीय होने के कारण पुलिस साक्ष्यों के साथ छेडछाड करने का प्रयास कर रही है। याचिका में यह भी कहा गया कि इस संबंध में विवेचक से विस्तृत रिपोर्ट मंगाई जाए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस सबंध में विवेचक से 21 अगस्त को विस्तृत रिपोर्ट तलब है।