नई दिल्ली(12अगस्त2015)- उपभोक्ता कार्य विभाग, उपभोक्ताय कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्री य उपभोक्ताभ विवाद निपटान आयोग यानि एनसीडीआरसी में उपभोक्ता2 संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-12 (1) (डी) के तहत शिकायत दर्ज कराई है। विभाग ने देश में बड़ी संख्याण में मैगी के उपभोक्ताचओं की ओर से व्याजपार के अनुचित तौर-तरीके अपनाने, खराब सामान बेचने और बिना उचित मंजूरी के मैगी ओट्स नूडल्सन बेचने के आधार पर नेस्लेा इंडिया पर मुकदमा दर्ज कराया है।
एक सरकारी रिलीज़ के मुताबिक शिकायतकर्ता ने विपक्षी कंपनी से मांग की है कि वह 284, 55,00,000 (284 करोड़ 55 लाख रूपये) की राशि देने के लिए उत्तडरदायी है, और 355,40,70,000 (355 करोड़ 40 लाख 70 हजार रूपये मात्र) की राशि घोर लापरवाही, उदासीनता और बेरूखी के लिए दंडात्मरक जुर्माने के रूप में चुकाने की मांग की है। इस प्रकार 639,95,70,000/ (639 करोड़ 95 लाख और 70 हजार रूपये) का कुल दावा किया गया है।