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सरकार ने किया घरेलू जहाज निर्माण उद्योग को प्रोत्‍साहन देने का फैसला

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नई दिल्ली (26 नवंबर2015)-सरकार ने फैसला किया है कि वह घरेलू जहाज निर्माण उद्योग के लिए और अप्रत्‍यक्ष कर प्रोत्‍साहन प्रदान करेगी। तदनुसार, केंद्र सरकार ने 24 नवम्‍बर, 2015 को अधिसूचना संख्‍या- 44/2015- केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क, 45/2015- केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क, 54/2015- सीमा शुल्‍क और 55/2015- सीमा शुल्‍क जारी कर दी है ताकि बताये गये उद्योग के लिए अप्रत्‍यक्ष कर प्रोत्‍साहन प्रदान किये जा सकें जिसमें जहाजों/पोतों/खींचने और ढकेलने वाली नौकाओं आदि के निर्माण में इस्‍तेमाल होने वाला सभी प्रकार का कच्‍चा माल और उपकरण पर सीमा शुल्‍क और केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क से छूट, और वर्तमान में कुछ विशिष्‍ट जहाज/पोत मूल सीमा शुल्‍क और केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क (सीवीडी) की छूट से बाहर हैं। परिणामस्‍वरूप निर्यातोन्‍मुख ईकाइयों (ईओयू) में निर्मित और घरेलू टेरिफ क्षेत्र (डीटीए) के लिए मंजूरी प्राप्‍त जहाजों/पोतों के कच्‍चे माल/उपकरण पर छूट के लिए ईओयू पात्र नहीं है।

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आज़ाद ख़ालिद टीवी जर्नलिस्ट हैं, सहारा समय, इंडिया टीवी, वॉयस ऑफ इंडिया, इंडिया न्यूज़ सहित कई नेश्नल न्यूज़ चैनलों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। Read more

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