नई दिल्ली (5 दिसंबर 2015)-रेल मंत्रालय ने बच्चों के किराया नियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है। जिसके अन्तर्गत 5 वर्ष और 12 वर्ष के कम आयु के उन बच्चों का पूरा व्यस्क किराया लिया जाएगा, जिनके लिए आरक्षण के समय बर्थ/सीट (आरक्षण श्रेणी) की मांग की गई है। जबकि 5 वर्ष और 12 वर्ष से कम आयु के जिन बच्चों के लिए आरक्षण के समय बर्थ/सीट की मांग नहीं की गई है, उनका लिया जाने वाला व्यस्क टिकट का आधा किराया, प्रभार की न्यूनतम दूरी की शर्त पर पूर्ववत् जारी रहेगा।
आरक्षण फॉर्म में आवश्यक परिवर्तन किये जाएगे, ताकि यात्री बच्चों के लिए पूरी बर्थ/सीट लेने या न लेने की जरूरत का विकल्प भर सकेगा।