लखनऊ (16 सितंबर 2015) समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के खिलाफ लखनऊ की सीजेएम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने यह आदेश निलंबित आईपीएस अमिताभ ठाकुर की अपील पर दिया है।
अमिताभ ठाकुर ने मुलायम सिंह पर उन्हें धमकी देने का आरोप लगाया था। जिसके बाद उन्होंने मुलायम और उनके बीच फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो जारी किया था। जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया है।
गौरतलब है कि मुलायम सिंह यादव ने अमिताभ ठाकुर को फोन करके धमकी दी थी कि सुधर जाओ वरना ठीक नहीं होगा। मुलायम सिंह यादव ने जसराना की घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि अमिताभ सुधर जाओ अमिताभ ने दूसरे दिन लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुलायम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद अमिताभ ठाकुर पर रेप का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। हालांकि, मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई। इसके कुछ दिनों बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया।