नई दिल्ली (19सितंबर 2015)-चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय के 27 सितम्बर, 2013 के आदेश का अनुसरण करते हुए 11 अक्तूबर, 2013 से इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों पर दिखाए गए बैलेट पेपरों में तथा अन्य बैलेट पेपरों में नोटा- उपरोक्त में से कोई नहीं- विकल्प को लागू किया था।
भारत निर्वाचन आयोग ने अब अन्य चुनाव चिन्हों की तरह नोटा विकल्प के लिए विशेष चिह्न लागू किया है। इसका उद्देश्य मतदाताओं द्वारा नोटा विकल्प चुनने में मदद देना है। अब से आगे होने वाले सभी चुनावों में ईवीएम के अंतिम पैनल तथा अन्य बैलेट पेपरों पर नोटा विकल्प के समक्ष यह विशेष चिह्न दिखेगा। इस संबंध में सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गये हैं।
नोटा बटन का मुख्य उद्देश्य ऐसे मतदाताओं की सहायता करना है जो उपरोक्त किसी भी उम्मीदवार को वोट देना नहीं चाहते और ऐसे मतदाताओं को अपने निर्णय की गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना किसी भी उम्मीदवार को वोट न देने के अधिकार के उपयोग में सहायता देना है।