गाजियाबाद (16 जुलाई 2016)- राज्य सरकार भले ही सरकारी स्कूलों के बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए बेतहाशा रक़म खर्च कर रही हो लेकिन ज़मीनी सच्चाई सभी के सामने हैं। इसी सबको ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद के ज़िलाधिकारी विमल कुमार ने सख़्त क़दम उठाने का फैसला लिया है। उन्होने कहा है कि अगर सरकारी ड्रैस के वितरण में कोताही या ड्रैस का निर्माण बाहर से कराया गया तो दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
सूचना विभाग द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक़ जिलाधिकारी विमल कुमार शर्मा ने निर्देश दिये कि शासन के निर्देशों के अनुसार सभी विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन 26 जुलाई, 2016 तक कराना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रबन्ध समिति कॆ गठन में उस विद्यालय के छात्रों के अभिभावकों की शतप्रतिशत सहभागिता अवश्य की जाये।
जिलाधिकारी शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला परियोजना समिति की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि विद्यलाय प्रबन्ध समिति का निर्वाचन ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जाये, तथा इसके लिए खण्ड विकास स्तर पर विकास खण्ड अधिकारी प्रभारी अधिकारी नामित किये गये है। उन्होंने कहा कि खण्ड विकास अधिकारी प्रत्येक ग्राम के लिये समिति के गठन के निर्वाचन हेतु एक-एक कर्मचारी तैनात करेगे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि प्रबन्ध समिति में कुल 15 सदस्य होगे, जिनमें 04 नामित प्रधान अध्यापक एएनएम लेखपाल ग्राम पंचायत सदस्य तथा 11 सदस्यों का चयन, अभिभावको में से किया जायेगा। उन्होने कहा कि यदि 01 ग्राम पंचायत में 02 विद्यालय है तो दोनों विद्यालय के लिए अलग-अलग विद्यालय प्रबन्ध समिति बनेगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी खण्ड शिक्षाधिकारी अपने खण्ड विकास अधिकारियों से 19 जुलाई, तक समन्वय स्थापित कर विद्यालय प्रबन्ध समिति के चयन के लिए तिथियों की घोषणा करा लें। साथ ही सम्बन्धित गांव में इसके निर्वाचन के लिए कर्मचारी भी तैनात करा लें।
उन्होंने कहा कि स्कूल के अध्यापकों की जिम्मेदारी होगी कि वह घर-घर जाकर बच्चों के माध्यम से व मुनादी करा कर निर्धारित तिथि पर सभी बच्चों के अभिभावकों को प्रबन्ध समिति के चुनाव के समय अवश्य बुलवायें।
उन्होंने कहा कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराया जायें। तथा स्कूल के मुख्य गेट पर प्रबन्ध समिति के निर्वाचन की तिथि को जस्पा भी अवश्य कराये। जिलाधिकारी ने कहा कि यह पूरा कार्य ग्राम सभी की खुली बैठक में अवश्य कराया जाये।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि विद्यालय प्रबन्ध समिति में से ही 4 सदस्यों की क्रय समिति भी बनायी जाये। ताकि बच्चों को ड्रेस आदि बनवा कर बटंवाने का कार्य भी शीघ्र पूर्ण हो सके। जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षाधिकारी को निर्देश दिये कि विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन के बाद ड्रेस के लिये प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत धनराशि प्रबन्ध समिति को स्थानत्रित करें। क्रय समिति शीघ्र ही नियम अनुसार कुटेशन/टेन्डर की प्रक्रिया अपना कर ड्रेस के लिये कपडे का चयन तथा सिलाई, के लिये टेलर का चयन करेगे। उन्होंने कहा कि यह सभी कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ किया जायेगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि यदि जनपद के बाहर किसी भी व्यक्ति को ड्रस के लिये ठकेदारी करायी तो सम्बन्धित के विरूद्व एफआईआर दर्ज करा दी जायेगी। उन्होंने कहा कि ड्रेस की गुणवत्ता यदि सही नही पायी गयी तो वह सम्बन्धित के विरूद्व कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करेगे। उन्होने कहा कि 25 प्रतिशत धनराशि सत्यापन आदि के बाद जारी की जायेगी।
बैठक में परियोजना निर्देशक डी.आर.डी.ए. शशी कान्त त्रिपाठी, समिति के सभी सदस्य सभी खण्ड शिक्षाधिकारी आदि उपस्थित थे। बैठक का संचालन जिला बेसिक शिक्षाधिकारी ने किया।