नई दिल्ली (15 सितंबर 2015) कोयला घोटाले मामले में बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को बडी राहत मिली है। अब 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट डॉ मनमोहन सिंह और उद्योगपति कुमार मंगलम बिडला मामले की सुनवाई नहीं करेगा इसके बाद उस दिन के लिए अदालत ने मामले की कार्यसूची से उनका नाम हटाने का निर्देश दिया है।
अदालत में मनमोहन सिंह के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनका मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के तहत है और उनका कोयला घोटाले से कुछ लेना-देना नहीं है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचएल दत्तू ने कहा कि वे 21 सितंबर की कार्यसूची से उनका नाम हटा रहे हैं। अब भविष्य में मुख्य न्यायाधीश यह तय करेंगे कि डॉ मनमोहन सिंह के मामले की सुनवाई कौन सी बेंच करेगी।
डॉ मनमोहन सिंह ने कोयला घोटाले मामले में बतौर आरोपी विशेष अदालत द्वारा समन किये जाने के खिलाफ अपील की थी। जिसपर बुधवार को सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह फैसला दिया।
उन्होने अपनी याचिका में कहा था कि तालाबीरा कोल ब्लॉक आवंटन के पीछे आपराधिक मंशा नहीं थी, इसलिए भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत आरोप नहीं लगाया जा सकता है। उन्होने अपनी याचिका में कहा था कि वह एक प्रशासनिक फैसला था, जिसे एक लंबी प्रक्रिया के तहत लिया गया था।