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एसिड अटैक को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त-4 राज्यों को नोटिस

SUPREME COURT
नई दिल्ली (9 सितंबर 2015) एसिड अटैक एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्योंʒ को नोटिस जारी किया है। दरअसल, एसिड एक्ट मामले में हलफनामे दाखिल ना करने से नाराज होकर उच्च तम न्या यालय ने राज्योंल को कड़ी फटकार लगाई और नोटिस जारी किया है।
जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, मिजोरम, केरल और कर्नाटक के चीफ सेकेट्री को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों ना आपके ख‍िलाफ कोर्ट की अवमानना के तहत कर्रवाई की जाएं।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक के पीड़‍ितों को मेडिकल सुविधा, मुआवजा और उनके पुर्नवास के लिए गाइडलाइन जारी की थी और सारे राज्यों से हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा था कि गाइडलाइन को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
एसिड अटैक मामले पर सुनावाई के दौरान याचिकाकर्ता एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब भी कई जगह आसानी से एसिड की बिक्री हो रही है और राज्य इसे रोकने में नाकाम रहे हैं। इस वजह से एसिड अटैक के मामले बढ़ गए हैं। पिछले साल 310 मामले सामने आए, जिनमें सबसे ज्यादा उत्तरप्रदेश में 186, मध्यप्रदेश में 53 और दिल्ली में 27 मामले शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों द्वारा एसिड एक्ट मामले में हलफनामा दाखिल नहीं करने पर नाराजगी जताई और मध्यप्रदेश, मिजोरम, केरल और कर्नाटक के चीफ सेकेट्री को नोटिस जारी कर दिया। अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।

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आज़ाद ख़ालिद टीवी जर्नलिस्ट हैं, सहारा समय, इंडिया टीवी, वॉयस ऑफ इंडिया, इंडिया न्यूज़ सहित कई नेश्नल न्यूज़ चैनलों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। Read more

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