नई दिल्ली (11जनवरी 2016)-कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) दावों के आवेदन और निपटान में सरकारी कर्मचारियों को पेश आ रही परेशानियों को आसान बना दिया है।
विभाग ने एलटीसी दावों की जांच की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने का निर्णय लिया है। छुट्टी की स्वीकृति, एलटीसी के लिए अग्रिम राशि की मंजूरी, डीडीओ और पीएओ द्वारा पांच- पांच दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। दावे के निपटान से पहले एलटीसी दावे के सत्यापन के लिए दस दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। अगर सरकारी कर्मचारी की तैनाती मुख्यालय से दूर किसी स्थान पर है तो उसके मामले में दो दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। प्रस्तावित एलटीसी यात्रा के संबंध में छुट्टी स्वीकृत करने वाले अधिकारी संबंधित कर्मचारी से स्व-सत्यापन प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व एलटीसी यात्रा करने से पूर्व कर्मचारियों को इस मामले में अपने नियंत्रण अधिकारी को सूचित करना आवश्यक था।