गाजियाबाद(17जुलाई2015)- उधोगों को आने वाली परेशानियों में एक बड़ी परेशानी बिजली विभाग से जुड़ी है। अपनी इसी परेशानी से विभाग को रू ब रू कराने के लिए इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानि आईआईए के पदाधिकारियों ने अरविन्द राजवेदी, मुख्य अभियन्ता, पश्मिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. से मुलाक़ात की।
बैठक में आई.आई.ए. गाजियाबाद चैप्टर ने विद्युत विभाग से सम्बन्धित समस्याओं को मुख्य अधिशासी अभियन्ता के सामने रखा। आईआईए के सचिव प्रमोद जॉन द्वारा एक बयान के मुताबिक़ आईआईए ने प्रमुखता से जिन बिंदुओं को उठाया उनमे सतर्कता विभाग द्वारा किए जा रहे लघु उद्योगों का उत्पीड़न को रोका जाना।आईआईए ने बताया कि 19.06.2015 को सतर्कता विभाग द्वारा 2 लघु उद्यमों के चालान काटे गये थे। पहला 3 किलोवाट और दूसरा 8 किलोवाट के वाणिज्य कनेक्षनों पर रू0 61000.00 तथा रू0 161000.00 का जुर्माना लगाया गया और बलपूर्वक पुलिस वालों के साथ नगद धनराशि जमा कराई गई है। उक्त बिन्दु पर मुख्य अभियंता द्वारा त्वरित निर्णय लेते हुए सर्तकता विभाग के ए.एस.पी. से बात की तथा लघु उद्यमियों के साथ हो रहे उत्पीड़न को रोकने की बात कही। उन्होने आई.आई.ए. से अनुरोध किया है कि जिन उद्यमियों के वाणिज्य कनेक्षन हैं, उन्हें औद्योगिक में करायें, ताकि भविश्य में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। उन्होनें दिनांक 19.06.2015 को सतर्कता विभाग द्वारा 2 लघु उद्यमों पर लगाये गये जुर्माने को अगले सप्ताह तक वापिस कराने का भरोसा दिया है। इसके अलावा यह बात भी सामने आई कि प्रबन्ध निदेशक, पश्मिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. के ओदशानुसार घरेलू विद्युत मीटर फ्री बदले जायेगें। लेकिन विद्युत वितरण खण्ड-सप्तम द्वारा आईईए के सदस्य के लोहिया नगर स्थति घर पर विद्युत मीटर के अनाधिकृत रूप से चार्ज वसूल किया गया। उक्त बिन्दु पर आश्वासन देते हुए कहा है कि विद्युत मीटर के अनाधिकृत रूप से चार्ज वसूल पर रोक लगाई जायेगी तथा भविश्य में किसी कंज्यूमर के साथ ना हो ऐसे निर्देश सभी खण्डों को दिया जायेगा। इसके अलावा आईआईए ने बैठक में बताया कि मैसर्स ए.एन.एस. इण्डस्ट्रीज, गाजियाबाद द्वारा विद्युत वितरण खण्ड-सप्तम से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना माँगी गई, जिसमें खण्ड द्वारा अपने पत्रांक सं0 1835, दिनांक 29.05.2015 से सूचना दी गई है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आपको सूचना माँगने का अधिकार है, परन्तु आपके द्वारा किए गये प्रष्न इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं। उत्तर सूचनार्थ प्रेशित है। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की सूचना चाहिए, तो आप किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय आकर सूचना व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कर सकते हैं। उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में मुख्य अभियंता द्वारा कहा गया है कि उक्त प्रकरण को मैं अपने स्तर से स्वयं समाधान करूगाँ, जो भी दस्तावेज हैं, उन्हें मेरे पास प्रस्तुत करायें। बैठक में बताया गया कि जनवरी 2010 के बाद स्थापित औद्योगिक इकाईयों को मिलने वाली इलेक्टिंसिटी डयूटी में 10 वर्ष की की छूट को औद्योगिक इकाईयों को न दिए जाना उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराया है कि जो भी इकाईयां जनवरी 2010 के बाद स्थापित हैं, उनको इलेक्टिंसिटी डयूटी में छूट दी जायेगी, अगर कोई खण्ड अधिकारी मना करता है, तो आप मुझसे सम्पर्क कर सकते हैं। बिंदु पांच में कहा गया कि मेजर आसाराम त्योगी मार्ग, नियर डी.पी.एस. स्कूल, मेरठ रोड के सामने विद्युत तारों की जर्जर अवस्था है। उक्त बिन्दु पर निर्णय लेते हुए मुख्य अभियंता द्वारा एस.डी.ओ. मेरठ रोड को निर्देश दिए हैं कि शीघ्र ही विद्युत तारों को ठीक कराया जाए, ताकि कोई अप्रिय घटना घटित ना हो।
आई.आई.ए. की समस्याओं हेतु अवकाश के दिन भी समय देने एवं उन पर निर्णय लेने के लिए चैप्टर चैयरमेन राजीव गोयल ने मुख्य अभियन्ता राजवेदी का धन्यवाद व्यक्त किया। बैठक में आई.आई.ए. गाजियाबाद चैप्टर की ओर से चैप्टर चैयरमेन राजीव गोयल, सचिव प्रमोद जॉन, डॉ. बी.पी. शर्मा, एस.के. शर्मा, राकेश अनेजा, अनिल कपूर, हरजीत सिंह, प्रदीप कुमार गुप्ता, सुमित गर्ग एवं संजय कुमार सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।